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नकली पुलिस बन कर 12 करोड़ लूटने वाले गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। खुद को पुलिसकर्मी बताकर महानगर के विलेपार्ले इलाके में स्थित एक पांच सितारा होटल में दो लोगों से 12 करोड़ रुपए लूटने के मामले में मुंबई पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई के नाम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपियों ने काफी नकदी जब्त की थी और फिर घटना स्थल से फरार हो गए थे।
विलेपार्ले पुलिस स्टेशन ने इस मामले में हुई गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लेकिन पूरी कार्रवाई का ब्यौरा देने से इंकार कर दिया है। क्योंकि अभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को अब तक लूट की रकम को जब्त करने में सफलता नहीं मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी 2021 को चार बजे के करीब 3 लोग नकली पुलिस वाले बनकर बाबा इंटरनेशनल होटल में गए थे। इसके बाद वे होटल के एक कमरे में गए। जहां छापे मारी के नाम पर आरोपियों ने कमरे की तलाशी शुरू की। इस दौरान आरोपियों ने काफी मात्रा में नकदी जमा की। फिर वहां से फरार हो गए।
इस घटना के बाद आनंद इंगले नाम के व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की शुरुआत की। और मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसलिए उसने कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट) ,170 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।