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महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 17.37 लाख की धोखाधड़ी - कियोस्क संचालक समेत दो गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क शहडोल । जिले के सीधी थाना क्षेत्रांतर्गत महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 17 लाख 37 हजार रुपये गबन करने का मामला सामने आया है। महिलाओं की शिकायत पर एक कियोस्क संचालक समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी की धारा 420 व 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर संचालक आशीष तिवारी निवासी दरैन व सलीम खान निवासी कुदराटोला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शहडोल निवासी सैटिन कंपनी के आशीष पाठक व एक अन्य की तलाश की जा रही है।
सीधी थाना प्रभारी एनएस राजपूत ने बताया कि बीते वर्ष अपै्रल माह से लेकर अब तक उक्त आरोपी गांव-गांव जाकर महिलाओं को सैटिन कंपनी से लोन दिलाने का काम करते थे। ग्राम चन्दौरा निवासी जहाबुन बी पति मोहर्रम खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षेत्र की 40 महिलाओं को 30-30 हजार को लोन दिलाने की साजिश रची गई। आरोपियों द्वारा महिलाओं को बताया जाता कि शासन की अनेक योजनाओं के लिए लोन मिल रहा है, जिसे लौटाया नहीं जाना है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लेकर महिलाओं को कियोस्क सेंटर बुलाया जाता। जहां से 30 हजार लोन बैंकों से दिलाने संबंधी दस्तावेजों पर साइन या अंगूठा लगवाया जाता। महिलाओं को 2-3 हजार देकर कहा जाता कि किस्त नहीं भरना है। इस प्रकार इन्होंने 40 महिलाओं के नाम पर उक्त रकम गबन किया।
ऐसे खुला रहस्य
महिलाओं ने बताया कि कुछ महीनों बाद संंबंधित बैंकों के लोग घर आते और लोन की किस्त जमा करने की बात करते। महिलाएं कियोस्क सेंटर पहुंची तो पता चला कि वह बंद हो चुका है और वहां बैठने वाले लोगों का कोई पता नहीं है। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी एनएस राजपूत ने बताया कि मामले की विवेचना के साथ अन्य आरोपियों की तलााश की जा रही हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।