पत्नी और साली के नाम पर की साढ़े 21 एकड़ जमीन, भेड़ाघाट थाने में मामला दर्ज  

21 and a half acres of land in the name of wife and sister-in-law, case registered in Bhedaghat police station
पत्नी और साली के नाम पर की साढ़े 21 एकड़ जमीन, भेड़ाघाट थाने में मामला दर्ज  
पॉवर ऑफ अटॉर्नी लेकर बेटे ने की माँ से धोखाधड़ी पत्नी और साली के नाम पर की साढ़े 21 एकड़ जमीन, भेड़ाघाट थाने में मामला दर्ज  

डिजिटल डेस्क जबलपुर । भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम मजीठा में एक महिला ने नर्सरी की साढ़े 21 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे के नाम कर दी। जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद बेटे की नीयत खराब हो गई और उसने अपनी माँ की अनुमति के बगैर ही जमीन अपनी पत्नी और साली के नाम पर रजिस्टर्ड करा दी। जानकारी लगने पर महिला ने अपने बेटे, उसकी पत्नी और साली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 
   पुलिस के अनुसार ग्राम मजीठा निवासी श्रीमती शशिप्रभा अग्रवाल वर्तमान निवासी मदन महल थाने के पास ने थाने में एक शिकायत देकर बताया कि ग्राम मजीठा में उनकी 8.74 हेक्टेयर यानी कुल 21. 59 एकड़ जमीन है। उनके दो बेटे नितिन और दीपांकर हैं। उक्त जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने छोटे बेटे दीपांकर के नाम कर दी थी। उक्त जमीन पर वे अपने बेटे दीपांकर के साथ नर्सरी का संचालन करती हैं। बेटे ने उनकी अनुमति के बगैर ही पॉवर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा 1 से 5 जुलाई 2021 के मध्य जमीन के कुछ हिस्से की रजिस्ट्री अपनी पत्नी पदमा अग्रवाल व बाकी बची जमीन साली तृप्ति अग्रवाल के नाम पर कर दी। इसमें नर्सरी के कर्मचारी गिरीश पांडे व संजय चौबे गवाह थे। महिला का आरोप था कि नर्सरी के नाम पर लोन लिया गया था जिसे दीपांकर ने पत्नी से 65 लाख और साली से 60 लाख रुपये लेकर चुकाना दर्शाया है। इस बात की जानकारी लगने पर शशिप्रभा अग्रवाल द्वारा थाने में शिकायत की गई थी। शिकायत जाँच के आधार पर बेटे दीपांकर अग्रवाल, उसकी पत्नी पदमा, और साली तृप्ति अग्रवाल व दोनों गवाहों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।


 

Created On :   29 Sept 2021 3:04 PM IST

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