सुप्रीम कोर्ट के स्थगन से पहले आरे में कट चुके थे 2141 पेड़

2141 trees were cut before the Supreme Courts adjournment
सुप्रीम कोर्ट के स्थगन से पहले आरे में कट चुके थे 2141 पेड़
सुप्रीम कोर्ट के स्थगन से पहले आरे में कट चुके थे 2141 पेड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे में पेड़ों की कटाई मामले में महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आरे में पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाने और वहां यथास्थिति बहाल रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज लॉ स्टूडेंट्स की ओर से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखी चिट्‌ठी को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट के स्थगन से पहले आरे में कट चुके थे 2141 पेड़

उधर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) 2141 पेड़ों को काट चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एमएमआरसीएल ने कहा है कि आदेश का पालन किया जाएगा और अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे। बस काटे गए पेड़ों को उस जगह से हटाया जाएगा जिससे निर्माणकार्य शुरू किया जा सके। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियां को इलाके में पहुंचने से रोकने के लिए सोमवार को भी धारा 144 जारी रही। मेट्रो कारशेड के लिए मुंबई मनपा ने 2646 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। एमएमआरसीएल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए अब मेट्रो कारशेड के लिए पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। सिर्फ काटे गए पेड़ों को हटाने का काम जारी रहेगा। हालांकि मेट्रो कारशेड के लिए प्रस्तावित इलाके में स्थित पेड़ अदालत का आदेश आने से पहले ही काटे जा चुके थे। एमएमआरसीएल ने सफाई दी कि उसकी ओर से पहले ही 23846 पेड़ लगाए जा चुके हैं साथ ही लोगों को भी लगाने के लिए 25 हजार पेड़ दिए गए हैं। साथ ही एमएमआरसीएल ने कहा है कि कानूनी लड़ाई के चलते पहले ही परियोजना में 6 माह की देरी हो चुकी है। हालांकि हमें अब भी काम समय पर पूरा कर लेने की उम्मीद है। आरे में पेड़ कटाई का विरोध कर रहे जिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को रिहा किया गया। कानूनी औपचारिकताओं के बाद ठाणे जेल में बंद 24 लोगों और भायखला जेल में बंद पांच महिला प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया। मामले में गिरफ्तार 29 कार्यकर्ताओं को रविवार को 7-7 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सोमवार को भी आरेकॉलोनी में धारा 144 जारी रखी। पुलिस ने एहतियातन इलाके में भारी बंदोबस्त बनाए रखा। रविवार की रात पुलिस ने धारा 144 में थोड़ी ढिल देती थी जिसे सोमवार को फिर से कड़ाई से लागू कर दिया गया।          
 

Created On :   7 Oct 2019 2:43 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story