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माढ़ोताल में पकड़ी गई नकली देशी शराब की फैक्ट्री -2 महिलाओं सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। माढ़ोताल थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान में नकली देशी शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर पुलिस ने करीब सवा लाख की अवैध देशी शराब जब्त की है। छापे के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान से देशी शराब बनाने वाली कंपनी के स्टीकर्स व अन्य सामान बरामद कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों का कहना था कि फैक्ट्री में बनने वाली नकली शराब जहरीली भी हो सकती है और इससे कभी भी बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता है। इस संबंध में बताया गया कि एसपी द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश पर माढ़ोताल थाने में एक टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्षत्र नगर, फेस- 2, साईं टूर एण्ड ट्रेवल्स के सामने वाले सौरभ पाठक के मकान में मोहित सोनकर, निवासी करोंदा बाईपास अवैध रूप से देशी शराब बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। उक्त सूचना की पुष्टि कर पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर दबिश दी। मकान के अंदर एक पुरुष एवं 2 महिलाएँ शराब बनाकर बॉटल्स में भरते हुए मिले, पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम मोहित सोनकर, उम्र 32 वर्ष, निवासी बाई का बगीचा बेलबाग एवं महिलाओं ने अपने नाम रामवती मरावी, उम्र 40 वर्ष एवं रजनी मरावी, उम्र 18 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम मलारा, थाना टिकरिया, मण्डला की रहने वाली बताया। मकान की तलाशी लेते हुए पुलिस ने 28 पेटियों में 1400 पाव देशी शराब एवं 60 लीटर देशी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में टीआई माढ़ोताल अनिल गुप्ता, एएसआई मनोज चौधरी, प्रधान आरक्षक पंचम, स्वदेश आरक्षक दिनेश, नीलम की सराहनीय भूमिका रही।
-लेबल और ढक्कन सब तैयार
माढ़ोताल क्षेत्र में अवैध शराब बनाने का कारोबार लंबे समय से चल रहा था। वहाँ पर शराब बनाने वाली कंपनी ग्वालियर एल्कोब्रू प्राईवेट लिमिटेड के लेबल, खाली कार्टन एवं 50 लीटर की प्लेन शराब से भरी नीले रंग की केन एवं 10 लीटर देशी शराब व शराब तैयार करने का लिक्विड कलर, खाली बॉटल्स, 1 बोरी ढक्कन, बोतल में ढक्कन लगाने वाला उपकरण, जबलपुर बी न. 63 की सील के अलावा तारीख दर्ज करने वाली सील, स्टाम्प पैड, फेविकोल की बॉटल, नीले रंग का ड्रम आदि सामान जब्त किया गया है।
हो सकता था बड़ा हादसा
जानकारों का कहना है कि यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस पर अभी तक पुलिस की नजर नहीं पड़ी थी, वहीं इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना था कि पकड़ी गई शराब की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि वह गुणवत्ताविहीन होने के साथ ही जहरीली भी हो सकती है, जो कि जानलेवा साबित होती। वहीं लेबल प्रिंटिंग कहाँ हो रही थी, इसकी भी जाँच होनी चाहिए, जिससे इस बात का खुलासा हो सकेगा कि यह कारोबार कब से चल रहा था।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।