फ्लिपकार्ट पर 30 हजार जुर्माना, टीवी खराब निकला

30 thousand fine on Flipkart, TV turned out to be bad
फ्लिपकार्ट पर 30 हजार जुर्माना, टीवी खराब निकला
नागपुर फ्लिपकार्ट पर 30 हजार जुर्माना, टीवी खराब निकला

डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने शहर के सुभाष नगर निवासी एक महिला की शिकायत पर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट व एमडी जीवीस कंज्यूमर सर्विस कंपनी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी को अपने उपभोक्ता को खराब टीवी बेचने और त्रुटिपूर्ण सेवा देने का दोषी माना गया है। आयोग ने फ्लिपकार्ट को आदेश दिया कि वो उपभोक्ता को टीवी का मूल्य 28,999 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे। साथ ही उपभोक्ता को हुए मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए मुआवजा स्वरूप 30 हजार रुपए भी चुकाने को कहा है। 

मिलेगा मुआवजा, करनी होगी हमले की शिकायत 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,  रविवार की सुबह जब डोंगरगांव निवासी ज्ञानेश्वर ठाकरे पैदल जा रहा था, तब श्योरटेक अस्पताल के पास जख्मी हालत में छिपकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। इस दौरान ज्ञानेश्वर की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग उस ओर दौड़े तो किसी तरह उसकी जान बच गई।  घटना के बाद ज्ञानेश्वर को श्योरटेक अस्पताल में भर्ती किया गया। पश्चात हिंगना पुलिस को सूचना दी गई। हिंगना के थानेदार विशाल काले सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस तरह के हमले में शासन की ओर से पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है। ज्ञानेश्वर को भी मुआवजा मिल सकता है। इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई बुटीबोरी के वनविभाग के रेंज ऑफिस से हो सकेगी।  
 

Created On :   7 Nov 2022 7:08 PM IST

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