परिवादी को ब्याज सहित वापस करें 3.75 लाख रु.

परिवादी को ब्याज सहित वापस करें 3.75 लाख रु.
परिवादी को ब्याज सहित वापस करें 3.75 लाख रु.

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला उपभोक्ता आयोग ने कम्प्यूटर विक्रेता को आदेशित किया है कि वह एक माह के भीतर परिवादी को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ 3.75 लाख रुपए वापस करें। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और न्यायिक सदस्य योमेश अग्रवाल ने मानसिक प्रताडऩा के लिए 10 हजार और वाद-व्यय के लिए 3 हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है। बेलखेड़ा निवासी सुरेन्द्र कुमार पडऱहा ने प्रकरण दायर कर कहा है कि उसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन मिला था। उसने 29 अगस्त 2018 को कम्प्यूटर सामग्री खरीदने के लिए किंग कम्प्यूटर्स स्नेह नगर के संचालक को 5 लाख रुपए का डीडी दिया था। कई चक्कर लगाने के बाद भी अनावेदक ने उसे कम्प्यूटर सामग्री नहीं दी। रकम वापस माँगने पर अनावेदक ने उसे 22 सितंबर 2018 को 1.25 लाख रुपए नकद और 62 हजार 500 रुपए के चार चैक दिए। चारों चैक बाउंस हो गए। अनावेदक ने परिवादी को शेष राशि भी वापस नहीं की। अधिवक्ता अरुण जैन और विक्रम जैन ने तर्क दिया कि अनावेदक ने सेवा में कमी की है। सुनवाई के बाद आयोग ने परिवादी को एक माह  के भीतर ब्याज सहित 3.75 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया है।

Created On :   21 Feb 2021 1:58 PM GMT

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