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परिवादी को ब्याज सहित वापस करें 3.75 लाख रु.

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला उपभोक्ता आयोग ने कम्प्यूटर विक्रेता को आदेशित किया है कि वह एक माह के भीतर परिवादी को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ 3.75 लाख रुपए वापस करें। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और न्यायिक सदस्य योमेश अग्रवाल ने मानसिक प्रताडऩा के लिए 10 हजार और वाद-व्यय के लिए 3 हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है। बेलखेड़ा निवासी सुरेन्द्र कुमार पडऱहा ने प्रकरण दायर कर कहा है कि उसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन मिला था। उसने 29 अगस्त 2018 को कम्प्यूटर सामग्री खरीदने के लिए किंग कम्प्यूटर्स स्नेह नगर के संचालक को 5 लाख रुपए का डीडी दिया था। कई चक्कर लगाने के बाद भी अनावेदक ने उसे कम्प्यूटर सामग्री नहीं दी। रकम वापस माँगने पर अनावेदक ने उसे 22 सितंबर 2018 को 1.25 लाख रुपए नकद और 62 हजार 500 रुपए के चार चैक दिए। चारों चैक बाउंस हो गए। अनावेदक ने परिवादी को शेष राशि भी वापस नहीं की। अधिवक्ता अरुण जैन और विक्रम जैन ने तर्क दिया कि अनावेदक ने सेवा में कमी की है। सुनवाई के बाद आयोग ने परिवादी को एक माह के भीतर ब्याज सहित 3.75 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।