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मुंबई : मूर्ति विसर्जन करते दो सगे भाईयों सहित चार डूबे, विदर्भ में भी तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नवरात्रि के बाद देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन कर रहे चार लोग नदी में डूब गए। हादसा ठाणे जिले के टिटवाला इलाके में रात बारह बजे के करीब हुआ। दमकल विभाग हादसे का शिकार हुए चारों लोगों की तलाश की कोशिश में जुटा हुआ है। टिटवाला के मांडा इलाके में हर साल ओमकारेश्वर सदन तरुण मित्र मंडल नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करता है। बुधवार मंडल से जुड़े कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ रात एक बजे के करीब देवी की प्रतिमा विसर्जन के लिए वासुंदी गांव के पास स्थित कालू नदी में गए थे। यहां आठ युवक विसर्जन के लिए नदी में उतरे थे लेकिन इस दौरान प्रतिमा एक तरफ झुक गई, जिससे दो युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। छह युवक बाहर आ गए थे, लेकिन दो युवकों को डूबता देख दो और लोग उन्हें बचाने नदी में कूद पड़े। लेकिन तेज प्रवाह और गहराई ज्यादा होने के चलते चारों लोग नदीं में बह गए। अंधेरा होने के चलते वे जल्द ही मौजूद लोगों की आंखों से ओझल हो गए। हादसे का शिकार हुए लोगों के नाम विश्वास पवार, रूपेश पवार, सिद्धेश पार्टे और सुमित वायदंडे है। विश्वास और रूपेश सगे भाई हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग और स्थानीय तैराकों ने डूबे लोगों की तलाश शुरू कर दी लेकिन उनका पता नहीं चल पाया।
डूबने से तीन की मौत
इधर विदर्भ के चंद्रपुर और भंडारा जिले में हुई अलग-अलग घटनाओं में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई। चंद्रपुर जिले के चिमूर की उमा नदी में डूबने से किशोर उर्फ पिंटू प्रभाकर दाते(28) की मौत हो गई। दूसरी ओर भद्रावती शहर के पंचशील नगर निवासी आदित्य युवराज राऊत (21) ने वर्धा नदी में कूदकर जान दे दी। उधर भंडारा की कन्हान नदी में दुर्गा विसर्जन के लिए गए किरण सुरेश भोयर (23३) की मृत्यु हो गई। वह नदी में डूब रहे एक युवक को बचाने के लिए नदी में कूदा था। डूब रहा युवक तो बच गया लेकिन उसे बचाने के लिए नदी में कूदे वाला किरण गहराई में चला गया जिससे पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।