लज्जा भंग प्रयास के आरोपी को 4 वर्ष की जेल

4 years jail for the accused of trying to outrage shame
लज्जा भंग प्रयास के आरोपी को 4 वर्ष की जेल
शहडोल लज्जा भंग प्रयास के आरोपी को 4 वर्ष की जेल

डिजिटल डेस्क शहडोल घर में घुसकर लज्जाभंग का प्रयास करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल ने दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक 118/19 में आरोपी २४ वर्षीय राजेश उर्फ ठन्ना बैगा पिता रमेश बैगा निवासी ग्राम बरहा, गोहपारू को धारा 451, 354 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट मेे अंतर्गत दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 451 भादवि में छ: माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
यह है मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि पीडि़ता ने ७ अपै्रल २०१९ को गोहपारू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी मां के महुआ बीनने चले जाने के बाद उसे अकेला पाकर ठन्ना बैगा इज्जत लेने की नीयत से दीवार कूद कर घर में घुसा और अश्लील हरकत करने लगा। हल्ला करने पर छोटे भाई और बड़े पिताजी के आ जाने पर ठन्ना बैगा भाग गया। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त को दंडित किया। शासन की ओर से विश्वजीत पटेल डीपीओ ने सशक्त पैरवी की एवं सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ ने सहयोग प्रदान किया गया।

Created On :   1 Feb 2022 3:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story