44 किलो पॉलिथीन जब्त, वसूला 2 हजार जुर्माना

44 kg polythene seized, 2 thousand fine recovered
44 किलो पॉलिथीन जब्त, वसूला 2 हजार जुर्माना
शहडोल 44 किलो पॉलिथीन जब्त, वसूला 2 हजार जुर्माना

डिजिटल डेस्क,शहडोल ।प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगर पालिका द्वारा गुरुवार को शहर में संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान विभिन्न संस्थानों से ४४ किलो से अधिक पॉलिथीन जब्त कर २ हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर के दिशा निर्देशों के परिपालनार्थ संयुक्त दल द्वारा सर्वेक्षण एवं जन-जागरूकता अभियान के दौरान शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की गई। 
कार्रवाई के दौरान मेसर्स जय बजरंग ट्रेडर्स के यहां से 25 किलो 160 ग्राम, सीमा पॉलिथीन सेंटर से 18 किलो 220 ग्राम एवं के ट्रेडर्स से 800 ग्राम पॉलिथीन जप्त की गई। जिन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही पॉलीथीन के संबंध में दुकानदारों व नागरिक को जागरूक करते हुए पॉलीथीन के विकल्प के रूप में सैकड़ो वैकल्पिक बैग वितरित किए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयोगशाला प्रभारी डॉ. एके दुबे द्वारा बताया कि कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं या विक्रेताओं या ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री सहित उन सामानों की मार्केटिंग बिक्री या उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। साथ ही वस्तुओं की पहचान की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की होगी। इसमें कहा गया है कि सिंगल यूज वाली वाली प्लास्टिक वस्तु का अर्थ है एक प्लास्टिक की वस्तु, जिसको डिस्पोज या रिसाइकिल से पहले एक काम के लिए एक ही बार यूज किया जाना है। कार्यवाही दल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयोगशाला प्रभारी डॉ. एके दुबे, राजेश सिंह, कमलेश अहिरवार एवं नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक मोती लाल सिंह, उप स्वच्छता निरीक्षक महेश कुमार साहू, दुर्गेश गुप्ता, भूपेश कोहरी, संतोष लखेरा उपस्थित रहे।

Created On :   11 Feb 2022 4:17 PM IST

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