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दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, वर्धा. अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश वी.टी. सूर्यवंशी ने आरोपी दिलीप काशीनाथ कोंटागले निवासी पुलगांव को धारा 10 बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के अनुसार 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है व 4 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने सामान्य कारावास की सजा दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार, पीडि़ता यह नर्सरी में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उस दौरान वह पांच साल की थी। आरोपी यह पीड़िता के पड़ोस में झोपड़ी में रहता था। घटना के दिन पीडि़ता की मां मजदूरी के काम पर गई थी। जिसके कारण पीडि़ता यह घर में अकेली थी। पीडि़ता यह आंगन में खेल रही थी। जिसके बाद आरोपी ने पीडि़ता को हाथ दिखाकर झोपड़ी में बुलाया और उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। किंतु पीडि़ता की आवाज सुनकर नागरिक जमा हो गए। जिसके पश्चात आरोपी ने लोगों के साथ अभद्रभाषा का प्रयोग किया और वहां से भाग गया। पीडि़ता की मां घर आने पर इस घटना की जानकारी दी। जिसके चलते पीडि़ता की मां ने इस बात की शिकायत पुलगांव पुलिस थाना में की। इस मामले की जांच पुलगांव के पुलिस निरीक्षक एहफाज मैनुद्दीन सैय्यद ने की। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ सबुत जमा होने पर न्यायालय में दोषारोपपत्र पेश किया। सरकार की ओर से विशेष सरकारी अभियोक्ता विनय आर. घुडे ने कामकाज संभाला व सफलता पूर्वक युक्तिवाद किया। इस प्रकरण में पुलगांव पुलिस थाना के अनंत रिंगणे ने गवाह को पेश किया। सरकार की ओर से 5 गवाहों के बयान सुने गए। पीडि़ता की मां व अन्य गवाहों की गवाही और सरकारी पक्ष का युक्तिवाद पर अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश वी.टी. सूर्यवंशी ने आरोपी को शुक्रवार 12 अगस्त उक्त सजा सुनाई।
Created On :   13 Aug 2022 8:03 PM IST