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56 हजार 797 वकील दो दिसंबर को चुनेंगे 25 नए सदस्य- स्टेट बार काउंसिल चुनाव की आज जारी होगी अधिसूचना

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र स्टेट बार काउंसिल की नई कार्यकारिणी के 25 सदस्यों का चुनाव आगामी 2 दिसंबर को राज्य के 56 हजार 797 अधिवक्ता करेंगे। इसके लिये अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को पूर्ण कर लिया गया है। चुनाव की धिसूचना शुक्रवार 4 अक्टूबर को जारी की जाएगी। यह जानकारी काउंसिल के सचिव व निर्वाचन अधिकारी प्रशांत दुबे और सहायक निर्वाचन अधिकारी नलिनकांत बाजपेयी ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों को भेजी गई है। मतदान 2 दिसंबर को सुबह 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि जिन अधिवक्ताओं ने 20 सितंबर तक एमपी ऑन लाईन के माध्यम से बेरीफिकेशन व डिक्लरेशन फार्म भरे थे, उन सभी के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किये गये है। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले व तहसीलों में
222 मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे। उक्त मतदान केन्द्रों का संचालन व मतदान की व्यवस्था हाईकोर्ट के निर्देशन में न्यायिक धिकारियों द्धारा की जायेगी।
16 तक जमा कर सकते है नामांकन-
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष स्टेट बार काउंसिल में 14, 15 व 16 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा कर सकते है। सभी नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही नाम वापसी 23 व 24 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे किया जायेगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।