रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना कन्फर्म टिकट के घूमे तो  होगी 6 माह की जेल

6 months jail if you travel on railway platform without confirmed ticket
 रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना कन्फर्म टिकट के घूमे तो  होगी 6 माह की जेल
 रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना कन्फर्म टिकट के घूमे तो  होगी 6 माह की जेल

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बेवजह बिना कन्फर्म रेल टिकट के रेलवे परिसर या  प्लेटफॉर्म में घूमने वालों को 6 महीने की जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस बारे में सीनियर डीसीएम कोचिंग मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि सेफ जर्नी के स्लोगन के साथ 1 जून से मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्री गाडिय़ों का संचालन शुरू हो चुका है, जिसमें सुरक्षा के उपाय करते हुए केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग व अन्य जाँच के जरिए ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में बाहरी व्यक्ति स्टेशन परिसर में बेवजह प्रवेश न करें, इसी वजह से यदि कोई यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ टिकट निरीक्षक एवं रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 147 में प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें दोषी यात्री पर प्रकरण दर्ज कर उसे रेल न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ 6 माह की सजा या एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा, या फिर दोनों सजाएँ साथ दी जा सकती हैं।
25 से वसूला 2800 रुपए का जुर्माना
मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही में गुरुवार को 25 लोगों से 2800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।  उपायुक्त वाणिज्यिककर नारायण मिश्रा के मुताबिक रांझी अनुविभाग में 19 व्यक्तियों से 1900 रुपये और अधारताल अनुविभाग में 6 व्यक्तियों से 900 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। वहीं अधारताल अनुविभाग के अंतर्गत देवी स्वीट्स से जाँच दल द्वारा नमकीन एवं लड्डू के सैंपल लिये गए हैं। इस प्रतिष्ठान पर 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Created On :   5 Jun 2020 9:25 AM GMT

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