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रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना कन्फर्म टिकट के घूमे तो होगी 6 माह की जेल

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बेवजह बिना कन्फर्म रेल टिकट के रेलवे परिसर या प्लेटफॉर्म में घूमने वालों को 6 महीने की जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस बारे में सीनियर डीसीएम कोचिंग मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि सेफ जर्नी के स्लोगन के साथ 1 जून से मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्री गाडिय़ों का संचालन शुरू हो चुका है, जिसमें सुरक्षा के उपाय करते हुए केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग व अन्य जाँच के जरिए ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में बाहरी व्यक्ति स्टेशन परिसर में बेवजह प्रवेश न करें, इसी वजह से यदि कोई यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ टिकट निरीक्षक एवं रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 147 में प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें दोषी यात्री पर प्रकरण दर्ज कर उसे रेल न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ 6 माह की सजा या एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा, या फिर दोनों सजाएँ साथ दी जा सकती हैं।
25 से वसूला 2800 रुपए का जुर्माना
मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही में गुरुवार को 25 लोगों से 2800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त वाणिज्यिककर नारायण मिश्रा के मुताबिक रांझी अनुविभाग में 19 व्यक्तियों से 1900 रुपये और अधारताल अनुविभाग में 6 व्यक्तियों से 900 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। वहीं अधारताल अनुविभाग के अंतर्गत देवी स्वीट्स से जाँच दल द्वारा नमकीन एवं लड्डू के सैंपल लिये गए हैं। इस प्रतिष्ठान पर 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।