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पत्नी की हत्या कर पति ने खुद पुलिस को किया फोन, मामूली विवाद के बाद हुई वारदात

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भांजे की शादी में जाने से इनकार करने के बाद हुए विवाद के बाद एक 41 वर्षीय शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में हुई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी और कहा कि उसका दो साल का बच्चा सो रहा है इसलिए वह पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी का नाम दीपक सुखलाल भोई है। दीपक ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन के बेटे की जलगांव में शादी है। इस समारोह में वह पत्नी रुपाली को भी ले जाना चाहता था। लेकिन रूपाली ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और नाराज दीपक ने बेडरूम में दुपट्टे से गला घोंटकर पत्नी की जान ले ली। वारदात के समय दंपति का दो साल का बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था जबकि नौ साल की बेटी स्कूल गई थी।
बग्गा ने फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दी और कहा कि उसका बेटा घर में अकेला है इसलिए वह पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता और पुलिस घर आकर उसे गिरफ्तार करे। सीनियर इंस्पेक्टर एमजे बग्गा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रूपाली का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही दोनों बच्चों को उनके चाचा के हवाले कर दिया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।