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एक ट्रक ने खराब ट्रक को मारी टक्कर, चालक की मौत

डिजिटल डेस्क, देवलापार। रात करीब बारह बजे नागपुर-जबलपुर रोड क्रमांक 44 देवलापार तहसील कार्यालय के सामने ट्रक ने खराब खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें चालक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक ट्रक खराब अवस्था में तहसील कार्यालय के सामने खड़ा था। रात का समय होने से खराब ट्रक की सुरक्षा के लिए इंडीकेटर लाइट चालू थे लेकिन, नागपुर की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक क्रमांक एमपी 09 एसजी 2383 के चालक को यह ट्रक शायद करीब आने पर अचानक दिखाई दिया होगा। चालक का ट्रक से संतुलन छूट गया। जिस कारण यह टक्कर हुई है।
नागपुर की ओर से आने वाले ट्रक ने वहां पहले से खड़े ट्रक क्रमांक एमएच-32, एजे-8133 के पिछले हिस्से को जबरदस्त टक्कर मारी। जिससे पहले ट्रक का भी सामने का हिस्सा बुरी तरह दूसरे ट्रक में फंस गया और ट्रक चालक बुरी तरह ट्रक में फंस गया। देवलापार पुलिस के कुछ अधिकारी रात में गश्त पर थे। उन्हें जैसे ही घटना की जानकारी मिली वे घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने थानेदार बोरकुटे से संपर्क किया। थानेदार अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा आपस में फंसे हुए ट्रकों और चालक को निकालने की मशक्कत शुरू की। कुछ ही देर में वहां ओरिएंटल कंपनी की हाईवे में पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ी एवं कर्मचारी साथ ही देवलापार ग्राम के कुछ युवक मदद के लिए पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद ट्रकों को अलग कर चालक को निकाला गया।
चालक काफी घायल था। उसे तुरंत देवलापार के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसका प्रथमोपचार कर उसकी तबीयत की गंभीरता को देखते हुए उसे नागपुर के मेयो अस्पताल भेजा गया। ओरिएंटल की ही एंबुलेंस से उसे नागपुर ले जाया गया लेकिन, डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मृत चालक का नाम शिवम सिंह दिनेश सिंह (30) है। वह खुर्द कला, नवेदरा, रोहकला खुर्द, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है। पुलिस ने चालक पर अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच थानेदार बोरकुटे कर रहे हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।