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प्लाट बेचने में धोखाधड़ी करने वाली महिला को भेजा जेल -नहीं मिली बेल

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्लॉट बेचने में धोखाधड़ी करने वाली एक महिला की जमानत अर्जी (बेल) खारिज करके जिला अदालत ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अमनदीप सिंह छाबड़ा ने आरोपी महिला को 30 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के भी निर्देश दिए हैं।
अभियोजन के अनुसार शंकर नगर में स्थित हेमलता खत्री के 24 सौ वर्गफुट का प्लॉट एजेन्ट रतन सिंह ठाकुर ने खटीक मोहल्ला निवासी अनिल पाल को बताया था। इसके बाद एजेन्ट रतन सिंह ठाकुर ने पावर्ती विश्वकर्मा को हेमलता खत्री बताते हुए उक्त प्लॉट को बेचने का अनुबंध अनिल पॉल से करके 3 लाख रुपए भी ले लिए। जब संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की गई तो वे फर्जी पाए गए। इसकी शिकायत अनिल पॉल और अनुबंध में गवाह बने अधिवक्ता अशोक सोनी द्वारा 28 अक्टूबर 2017 को पहले माढ़ोताल पुलिस थाना को की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च अधिकारियों से भी शिकायतें करने के बाद भी एजेन्ट और पार्वती विश्वकर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सीएम हैल्पलाईन में एक शिकायत 16 सितंबर 2018 को की गई। विगत माढ़ोताल थाना पुलिस ने आरोपी महिला पार्वती विश्वकर्मा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अनिल पॉल की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सोनी ने आपत्ति पेश की।
Created On :   18 March 2020 1:33 PM IST