बेटी की अस्थियां गंगा में नहीं बहा सका, जेल में बंद पिता ने मांगी आत्महत्या की अनुमति

accused filed petition in HC regarding the permission for suicide
बेटी की अस्थियां गंगा में नहीं बहा सका, जेल में बंद पिता ने मांगी आत्महत्या की अनुमति
बेटी की अस्थियां गंगा में नहीं बहा सका, जेल में बंद पिता ने मांगी आत्महत्या की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बेटी के अंतिम संस्कार से जुड़ी औपचारिकाताओं को पूरा करने का मौका न मिलने से हताश एक आरोपी ने आत्महत्या की अनुमति को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका रेप के आरोप में जेल में बंद शीतला प्रसाद सिंह ने दायर की है। याचिका में सिंह ने कहा कि वह 15 जनवरी 2017 से जेल में बंद हैं। इस बीच उनकी 15 साल की बेटी तीन बार उनसे मिलने के लिए कोर्ट गई। लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इससे निराश उनकी बेटी ने 28 दिसंबर 2017 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद सिंह ने स्थानीय कोर्ट में अंशकालिक जमानत के लिए आवेदन दायर किया। आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को नकद मुचलके पर जमानत प्रदान की। जेल से निकलने के बाद आरोपी ने अपनी बेटी का दाह संस्कार किया। 

अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की लगाई थी अर्जी

संस्कार के दूसरे दिन उसने बेटी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए अपने मूलगांव उत्तर प्रदेश जाने की पुलिस से इजाजत मांगी। लेकिन पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। इस बीच पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दायर किया और कोर्ट से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश जाने के इच्छुक आरोपी से पुलिस सुरक्षा शुल्क जमा कराया जाए। आरोपी ने यह शुल्क जमा करने में असमर्थता जाहिर की। इसे देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को मिली अंशकालिक जमानत को रद्द कर दिया और आरोपी को दोबारा जेल में भेज दिया। 

अब तक आरोप तय नहीं किए

इससे नाराज आरोपी ने स्थानीय कोर्ट में आत्महत्या करने की अनुमति देने को लेकर आवेदन दायर किया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसे हाईकोर्ट जाने को कहा। लिहाजा आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुवार को अधिवक्ता आरआर त्रिपाठी ने न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। खंडपीठ ने 18 जनवरी को याचिका पर सुनवाई रखी है। त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने मामले को लेकर आरोपपत्र दायर कर दिया है। लेकिन अब तक आरोप तय नहीं किए गए है। 

Created On :   11 Jan 2018 2:44 PM GMT

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