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बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास, स्कूल से वैन में सुनसान स्थान पर ले गया था
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो न्यायाधीश आर.पी. पांडे ने 10 साल की बालिका से छेडछाड़ के आरोपी वैन चालक अनिल बागड़े को 5 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है। दंड का भुगतान नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास का भी निर्देश दिया है। शहर के नामचीन स्कूल में कोराडी निवासी पीड़ित बालिका अध्ययनरत है। बालिका को रोजाना पिता वाहन पर स्कूल ले जाते थे। 28 जुलाई 2015 को दोपहर में आरोपी अनिल बागड़े ने स्कूल जाकर बालिका को पिता नहीं आने की जानकारी दी। इसके बाद घर छोड़ने के बहाने बालिका को स्कूल से वैन में लेकर निकला और स्मृति नगर इलाके में सुनसान स्थान पर बालिका से छेड़छाड़ की। बालिका को घर छोड़ने के बाद उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। पश्चात पीड़िता की मां की शिकायत पर कोराडी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उप-निरीक्षक पी.सी. बोंडे ने मामले की जांच कर न्यायप्रविष्ट किया। न्यायालय में सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो न्यायाधीश आर.पी. पांडे ने आरोपी वैन चालक अनिल बागड़े को पोस्को एक्ट 2012 की धारा 4, 7 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई। दंड का भुगतान नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास का भी निर्देश दिया। न्यायालय में सरकारी अधि. श्याम खुले ने पैरवी की। आरोपी का बचाव अधि. विनोद सिंह ने किया।
Created On :   2 Jan 2022 4:53 PM IST