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सीसीटीवी से देवी की मूर्ति से हार चोरी करने वाला गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देवी की मूर्ति से सोने का हार चुराने वाले एक आरोपी को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बुधवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब उस वक्त चोरी की थी जब वहां कोई मौजूद नहीं था। आरोपी फरार हो गया था लेकिन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे ने उसकी पोल खोल दी। गिरफ्तार आरोपी का नाम विजय शंकर बहोत (30) है। वह वाकोला के गांवदेवी इलाके का रहने वाला है। बहोत ने वाकोला के शिवाजी नगर में स्थित प्रतीक्षा नगर सोसायटी में स्थापित देवी की मूर्ति से सोने का हार चुराया था। चोरी किए गए हार की कीमत 1 लाख 68 हजार रुपए है। आरोपी बुधवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब सोसायटी में पहुंचा और जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आया तो सोने का हार निकाल लिया और फरार हो गया। सोसायटी के लोगों ने हार गायब पाया तो सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जिसमें आरोपी नजर आया।
इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। सीनियर इंस्पेक्टर कैलाशचंद्र आव्हाड ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू की गई थी। वह वारदात वाली जगह से थोड़ी दूर पर ही रहता है इसलिए लोगों की मदद से जल्द ही उसकी शिनाख्त कर ली गई। गिरफ्तार आरोपी से चोरी किया गया हार और वारदात में इस्तेमाल मोटर साइकल जब्त कर ली गई है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।