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हर्बल हुक्का वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ नहीं हो सकती कार्रवाई - हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि हर्बल हुक्का पेश करने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। यदि रेस्टरोरेंट में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट (कोप्टा) का पालन न करनेवाले रेस्टोरेंट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन नियमों के तहत होटल में ग्राहकों को हर्बल हुक्का उपलब्ध करानेवाले रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने कई रेस्टोरेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। याचिका में दावा किया गया था कि हर्बल हुक्का परोसने पर प्रतिबंध नहीं है फिर भी पुलिसवाले व स्थानीय निकाय के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। याचिका में दावा किया गया था कि कोर्ट ने अपने एक आदेश में हर्बल हुक्का परोसनेवाले रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई थी ऐसे में हर्बल हुक्का उपलब्ध कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
कोप्टा कानून के उलंघन पर होगा एक्शन
याचिका में उल्लेखित तथ्यों व अपने पुराने आदेश पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित नशीले पदार्थ उपलब्ध करानेवाले हुक्का पार्लर के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने कहा कि यदि हुक्का पार्लर कोप्टा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर का अधिकारी ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया।
Created On :   23 Oct 2019 6:34 PM IST