अभिनेत्री अनुष्का को चुकाना होगा बिक्री कर - विभाग ने दायर किया हलफनामा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक पुरस्कार समारोह व स्टेज शो में दी गई प्रस्तुती से संबंधित कॉपीराइट की पहली मालिक थीं। इस कार्यक्रम से उन्हें आमदनी भी हुई थी। लिहाजा उन्हें बिक्री कर का भुगतान करना होगा। बुधवार को बिक्री कर विभाग ने बांबे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर यह दावा किया है। हलफनामे के अनुसार शर्मा ने शुल्क लेकर कार्यक्रम के आयोजकों को अपना कॉपीराइट हस्तनांतरित किया था, जो की बिक्री के समान था। इसलिए वे बिक्री कर के भुगतान के लिए साल 2012 में उत्तरदायी थीं। बिक्री कर विभाग ने शर्मा की याचिका के जवाब में यह हलफनामा दायर किया है।
अभिनेत्री शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिक्री कर उपायुक्त (मझगांव) की ओर से जारी किए गए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बिक्री कर विभाग के उपायुक्त ने शर्मा को मूल्य वर्धित कर(वैट) के अंतर्गत वित्तवर्ष 2012-2013 व साल 2013- 2014 के बकाया कर भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है।
याचिका में शर्मा ने दावा किया है कि एसेसमेंट अधिकारी ने एक पुरस्कार समारोह के संचालन व प्रस्तुती के लिए आयोजकों की ओर से किए गए भुगतान पर गलत बिक्री कर लगाया है। याचिका में शर्मा ने तर्क दिया है कि एक अभिनेता व अभिनेत्री जब फिल्म, विज्ञापन व मंच पर प्रस्तुती देती है, तो उसे निर्माता या निर्देशक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए वह प्रस्तुती पर कॉपीराइट का अधिकार नहीं रखता है।
याचिका में शर्मा ने कहा है कि साल 2012-13 में किए गए 12.3 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए ब्याज सहित 1.2 करोड़ रुपए का बिक्री कर लगाया गया है, जबकि साल 2013-2014 में 1.6 करोड़ रुपए बिक्री कर लगाया गया है। जो कि नियमों के विपरीत है। इस मामले में एसेसमेंट अधिकारी की ओर से किया गया मूल्याकन खामीपूर्ण है। इसलिए इसे रद्द किया जाए। न्यायमूर्ति व नीतिन जामदार की खंडपीठ पर शर्मा की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
Created On :   29 March 2023 9:43 PM IST