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नागपुर मनपा में 4 मार्च के बाद प्रशासकीय राज, सरकार को अलग से नियुक्त करने का अधिकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका के मौजूदा सदन का कार्यकाल 4 मार्च को समाप्त हो रहा है। उसके बाद मनपा में प्रशासक राज तय माना जा रहा है। दरअसल, मुंबई महानगरपालिका में प्रशासक नियुक्त करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद नागपुर महानगरपालिका में प्रशासक नियुक्ति पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि प्रशासक कौन होगा, यह अभी साफ नहीं है। मनपा आयुक्त को प्रशासक के अधिकार मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच, सरकार को अलग से प्रशासक नियुक्त करने के अधिकार की चर्चा है।
अप्रैल में हो सकता है चुनाव
मनपा सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अपेक्षित है। कोविड संकट तथा सदस्यों की संख्या बढ़ाने के कारण प्रभाग रचना में विलंब के चलते कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव संभव नहीं है। संभवत: अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले 4 मार्च को कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम में प्रावधान
राज्य में दो अलग-अलग महानगरपालिका अधिनियम है। मुंबई महानगरपालिका का अपना अलग अधिनियम है। महाराष्ट्र की अन्य महानगरपालिकाओं के लिए महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम लागू है। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम में मनपा के मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है। इस अधिकार का प्रयोग कर नागपुर महानगरपालिका पर प्रशासक नियुक्ति की जाएगी। मुंबई महानगरपालिका अधिनियम में प्रशासक नियुक्ति का प्रावधान नहीं रहने से मंत्रिमंडल को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लेना पड़ा।
23 दिन बाद प्रशासक की नियुक्ति
दयाशंकर तिवारी, महापौर के मुताबिक महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम में उपलब्ध प्रावधान के आधार पर मनपा सदन का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक की नियुक्त होगी। 23 दिन बाद मनपा की कमान प्रशासक के हाथ चली जाएगी।
Created On :   10 Feb 2022 5:22 PM IST