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आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी, सक्षम अधिकारी के बिना हस्ताक्षर जाति प्रमाणपत्र पर दिया प्रवेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर. पंचायत समिति में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत गड़बड़ी के नए दो प्रकरण सामने आए हैं। एक प्रकरण में जाति प्रमाणपत्र पर सक्षम अधिकारी के बिना हस्ताक्षर प्रवेश दिया गया। दूसरे प्रकरण में शादीशुदा होकर भी एक पाल की श्रेणी में प्रवेश को हरी झंडी दी गई। तत्कालीन सीईओ योगेश कुंभेजकर ने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए नागपुर पंचायत समिति गटशिक्षणाधिकारी को फटकार भी लगाई थी। उसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ।
केस 1 : नहीं थे हस्ताक्षर
आवेदन क्रमांक 22NG001660 का आरटीई प्रवेश के लिए चयन किया गया। आरटीई प्रवेश दस्तावेज कमेटी के सामने दस्तावेज पेश किए गए। इन दस्तावेजों में पेश किए गए जाति प्रमाणपत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। जाति प्रमाणपत्र पर उपविभागीय अधिकारी नागपुर की मुहर लगी है। जारी करने की तारीख 9 मार्च 2010 का स्टैंप लगा है।
केस 2 : खुद को
एकल दर्शाया
आवेदन क्रमांक 22NG001244 में पालक ने अपने-आप को एकल दर्शाया है। प्रवेश के समय दिए गए शपथपत्र में शादीशुदा होने का खुलासा हुआ। आवेदन पत्र के अनुसार एकल पालक श्रेणी में प्रवेश देकर अनियमितता की गई।
शिकायत का
संज्ञान नहीं लिया
^दोनों प्रकरणों में पुख्ता दस्तावेज के साथ शिक्षणाधिकारी से शिकायत की गई। शिक्षा विभाग ने शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। शिक्षण सचिव को गंभीरता से लेकर दोनों प्रकरणों की गहन जांच करनी चाहिए।
- मोहम्मद शाहीद शरीफ, चेयरमेन, आरटीई एक्शन कमेटी
Created On :   25 Dec 2022 5:48 PM IST