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फर्जी सर्टिफिकेट पर RTE में प्रवेश पड़ सकता है महंगा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। फर्जी सर्टिफिकेट पर RTE में प्रवेश लेना महंगा पड़ सकता है। स्कूल प्रबंधन द्वारा 16 इंकम सर्टिफिकेट की जांच कराने पर 11 सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने से शिक्षण उपसंचालक ने सख्त कदम उठाए हैं। इस संबंध में शिकायत मिलने पर शिक्षाधिकारी को जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
मनपा की शिकायत शिकायत समिति तथा आरटीई एक्शन कमेटी की हाल ही में हुई कार्यशाला में फर्जी इंकम सर्टिफिकेट पर दिए गए आरटीई प्रवेश रद्द करने का मुद्दा उठाया गया था। इस विषय में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। पालकों द्वारा प्रवेश रद्द नहीं करने पर स्कूल के मुख्याध्यापकों को प्रवेश रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। भविष्य में फर्जी सर्टिफिकेट पर आरटीई प्रवेश रोकने के लिए स्कूलों को दस्तावेजों की कड़ी जांच करने तथा इंकम सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय का आवक-जावक क्रमांक सावधानीपूर्वक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पालकों द्वारा दिए जाने वाले प्रतिज्ञापत्र में माता-पिता दोनों की इंकम का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इंकम सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। चालू शैक्षणिक सत्र में फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरटीई प्रवेश दिए गए बच्चों के पालकों को स्वेच्छा से प्रवेश रद्द कराने का आह्वान िकया है।
दत्तक के फर्जीवाड़े पर कसेगी नकेल : स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए किसी रिश्तेदार के पास रहने का दिखावा किया जाता रहा है। स्कूल से मकान का अंतर कम दिखाने के लिए यह हथकंडा अपनाया जाता है। इस फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के िलए बच्चा जिस रिश्तेदार के पास रहने का दावा किया जाएगा, उस पालक से हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956/1 (1) के अनुसार कस्टडी के रूप में आवश्यक दस्तावेज पेश करना होगा।
जिनका अधिकार छीना है, वे पालक शिकायत करें
शैक्षणिक सत्र 2012-23 से 2017-18 में यदि किसी विद्यार्थी को फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिए जाने से जिनका अधिकार छीना गया है, वे पालक शिकायत कर सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर स्कूलों से जांच कराने का आग्रह किया जाएगा।
-शाहीद शरीफ, अध्यक्ष,आरटीई एक्शन कमेटी
Created On :   14 Dec 2017 3:47 PM IST