40 करोड़ की रॉयल्टी घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Advance bail of 40 crore royalty scam accused rejected
40 करोड़ की रॉयल्टी घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
40 करोड़ की रॉयल्टी घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने छतरपुर में 40 करोड़ रुपए की रॉयल्टी घोटाले के आरोपी भोपाल निवासी सुबोध द्विवेदी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एकलपीठ ने कहा कि मामले की विवेचना की जा रही है, ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। प्रकरण के अनुसार जटाशंकर मिनरल्स छतरपुर में आरोपी सुबोध द्विवेदी और आपत्तिकर्ता अभय सिंह भदौरिया पार्टनर थे। वर्ष 2016 में आरोपी ने आपत्तिकर्ता को फर्म से बाहर कर दिया, लेकिन रॉयल्टी का काम आपत्तिकर्ता के नाम से ही चलता रहा। आपत्तिकर्ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 40 करोड़ रुपए की रॉयल्टी में घोटाला करने का मामला दर्ज किया गया। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रम्हानंद पांडे ने तर्क दिया कि आरोपी 7 महीने से फरार है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 


 

Created On :   29 Jan 2021 9:57 AM GMT

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