फर्जी दस्तावेजों से बेचा प्लॉट दो की अग्रिम जमानत खारिज

Advance bail of plot two sold with fake documents rejected
फर्जी दस्तावेजों से बेचा प्लॉट दो की अग्रिम जमानत खारिज
फर्जी दस्तावेजों से बेचा प्लॉट दो की अग्रिम जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार दांगी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्लॉट बेचने वाले गोहलपुर निवासी रज्जूलाल नुनईया और अनिल यादव उर्फ पुन्नू की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।  गोहलपुर थाने में त्रिमूर्ति नगर निवासी दिनेश सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि राष्ट्रीय गृह निर्माण सोसायटी का कार्यकाल 30 नवंबर 2016 को समाप्त हो गया है। सोसायटी में योगेश दुबे को प्रशासक बनाया गया था। सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष रज्जूलाल नुनईया और सदस्य अनिल यादव उर्फ पुन्नू ने 14 जून 2018 को  क्रेता और विक्रेता बनकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 2648 वर्गफीट का प्लॉट बेच दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 और 34 का प्रकरण दर्ज किया। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरएस मौर्य और सनी ठाकुर के तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई।

Created On :   21 Feb 2021 7:13 PM IST

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