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HC का आदेश : हटाए जा रहे हैं धार्मिक स्थल, NMC और NIT की संयुक्त कार्रवाई जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच द्वारा NMC और NIT को धार्मिक अतिक्रमण को लेकर फटकार लगाने के बाद दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। शहर में धार्मिक अतिक्रमणों का सफाया करने मनपा प्रवर्तन विभाग शनिवार को भी दल-बल के साथ अलग-अलग स्थानों पर पहुंचा। सेंट्रल एवन्यू रोड आर्य समाज मंदिर के पास स्थित शिव मंदिर का अतक्रिमण हटाया गया। इसी के साथ किसी को समय दिए बिना तोडू़ दस्ते ने रास्ते के बीच और किनारे बने धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया।
विशेष यह कि तोड़ने से पहले वहां नमन किया गया, जिसके बाद उसे तोड़कर मिट्टी और मलबा साथ ले गए, ताकि दोबारा वहां धार्मिक अतिक्रमण न हो। हाईकोर्ट का आदेश और भारी पुलिस बंदोबस्त होने से किसी ने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई।
इन स्थानों पर हुई कार्रवाई
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भर जारी रही। शुक्रवार को लक्ष्मी नगर जोन अंतर्गत लक्ष्मी नगर चौक स्थित नागोबा मंदिर का रास्ते से अतिक्रमण निकाला गया। इसी तरह शेवालकर गार्डन के सामने हनुमान मंदिर, गोपाल नगर स्थित शिव मंदिर, नागोबा मंदिर भी तोड़ा गया। धरमपेठ जोन अंतर्गत वाल्मिकी नगर गोकुलपेठ स्थित शंकर पार्वती मंदिर, काली माता मंदिर तोड़ा गया। अमरावती रोड सफायर कॉम्प्लेक्स स्थित रास्ते पर बनाया गया हनुमान मंदिर तोड़ने भी मनपा दस्ता पहुंचा था, लेकिन वहां एक दिन का समय देकर दस्ता वापस लौट गया। काछीपुरा पुलिस चौकी के पास नाग मंदिर तोड़ा गया। ईस्ट हाईकोर्ट रोड स्थित आय.आय.जी होम के सामने स्थित शिव मंदिर को हटाया गया।
हनुमान नगर जोन अंतर्गत अशोक चौक उमरेड रोड पर नाले के पास स्थित घोडे की मजार का 12 x 12 फीट का स्लैब तोड़ा गया। आवारी चौक प्रिया बार के सामने 5 x 5 का नागोबा मंदिर हटाया गया। उमरेड रोड पवन दूध डेयरी के सामने 3 x 3 फीट का हनुमान मंदिर तोड़ा गया। ऊंटखाना रोड पर महाजन कॉम्प्लेक्स के सामने 6 x 6 फीट का शिवमंदिर भी हटाया गया। अशोक चौक स्थित मनपा के रोड डिवाइडर पर बने नाग मंदिर का भी सफाया किया गया। शनिवार को सेंट्रल एवन्यू रोड आर्य समाज भवन के पास स्थित शिव मंदिर का अतिक्रमण हटाया गया।
कोर्ट में प्रस्तुत करनी है रिपोर्ट
नागपुर बेंच ने नागपुर शहर में फैले धार्मिक अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि शहर में मनपा के 1500 और नासुप्र के अधीन 250 धार्मिक अतिक्रमण हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मनपा और नासुप्र ने यह अतिक्रमण नहीं हटाया था। ऐसे में नागपुर बेंच ने नाराजगी जताते हुए मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह और नासुप्र सभापति अश्विन मुद्गल को नोटिस जारी कर गुरुवार को होने वाली सुनवाई में पेश होने के आदेश दिए थे। इस मुताबिक गुरुवार को दोनों अधिकारी पेश हुए।
इस दौरान हाईकोर्ट ने मनपा व नासुप्र को एक सप्ताह में एक्शन रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इस आदेश को देखते हुए मनपा ने शुक्रवार से ही अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पहले दिन 15 धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अगले कुछ दिन तक लगातार जारी रहने की संभावना है।
Created On :   23 Jun 2018 1:48 PM IST