हाईवे से 500 मीटर के दायरे में फिर छलकेंगे जाम

again wine is available on highway
हाईवे से 500 मीटर के दायरे में फिर छलकेंगे जाम
हाईवे से 500 मीटर के दायरे में फिर छलकेंगे जाम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शराब दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने शहरी इलाकों के हाईवे से 500 मीटर के दायरे में आनेवाली शराब दुकानों को शुरु करने का आदेश जारी कर दिया। आबकारी विभाग अधीक्षक स्वाति काकडे के मुताबिक सोमवार को कोर्ट का यह आदेश प्राप्त हुआ है। जिस पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

शराब कारोबारियों ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय राजामार्गो एवं स्टेट हाईवे के म्युनिसिपल एरिया में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। जबकि इससे पहले कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर के दायरे में आनेवाली शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। जिसके बाद 1 अप्रैल को जिले की 817 शराब दुकानें बंद कर दी गईं थी। जिनमें अधिकांश मनपा सीमा में थी। 

कुछ मानकों और शर्तों के साथ शुरु होंगी शराब दुकानें
शराब कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कुछ मानकों और शर्तों के साथ म्यूनिसिपल एरिया की शराब दुकानें शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि राज्य सरकार से आदेश नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने 5 साल के लिए रिन्यूवल की गई दुकानों को ही इजाजत देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी बीच जिन शराब कारोबारियों ने रिन्यूवल प्रक्रिया पूरी नहीं की, उन्हें फिर मौका दिया जाएगा। जो एक साल के लिए 31 मार्च 2018 तक ही मान्य हो सकेगा। इसके लिए सालभर की फीस जमा करनी होगी।

Created On :   5 Sept 2017 5:37 PM IST

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