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विनोद ठाकुर हत्या प्रकरण में सभी आरोपी बरी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अतिरिक्त जिला व सत्र न्या. आर.एस. पावसकर ने विनोद ठाकुर हत्या प्रकरण के आरोपी गणेश शाहू, पंकज शाहू, इग्गू गुप्ता को निर्दोष बरी किया है।
यह है मामला घटना 7 फरवरी 2015 की है। मृतक विनोद ठाकुर अपनी दोस्त के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में बैंक गया था। उसके बाद दोनों विनोद के भाई प्रदीप, जो सेंट्रल जेल में बंद था, उसे मिलने जेल गए थे। वहां से निकलने के बाद विनोद ने कहा कि, उसे आरोपी के साथ मिलने के लिए वर्धा रोड पर जाना है। दोनों महेश ढाबा के सामने गणेश शाहू की दुकान के पास गए। वहां विनोद ठाकुर और तीनों आरोपियों में विवाद हुआ। तीनों आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर विनोद की जान ले ली। विनोद की दोस्त गाड़ी से नीचे उतरी तो उस पर भी जानलेवा हमला किया। बाद में विनोद की दोस्त ने अपने भाइयों को सच्चाई बताई। उसके रिश्तेदार पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। बचाव पक्ष की ओर से एड. चंद्रशेखर जलतारे ने कोर्ट को बताया कि, गवाहदार का बयान अविश्वनीय है। उसका बर्ताव संदिग्ध है। वह प्रत्यक्षदर्शी थी या नहीं, इसे लेकर संदेह है। वह मृतक के साथ थी, इसे लेकर भी संदेह है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक और त्रूटि पूर्ण है, इसलिए सभी आरोपियों को निर्दोष बरी किया जाए।
Created On :   5 Jun 2022 8:00 PM IST