एफपीआई को रीट और इनविट के सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने में समर्थ बनाने के लिए संशोधन

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एफपीआई को रीट और इनविट के सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने में समर्थ बनाने के लिए संशोधन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्‍त मंत्रालय एफपीआई को रीट और इनविट के सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने में समर्थ बनाने के लिए संशोधन बजट भाषण 2021-22 में घोषणा की गई है कि "रीट और इनविट की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को समर्थ बनाने के लिए संबंधित विधान में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। इससे रीट और इनविट के लिए वित्त पोषण आसान हो जाएगा और इस प्रकार बुनियादी ढांचा एवं रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए फंड में बढ़ोतरी होगी।" इसी परिपेक्ष्‍य में भारत सरकार ने वित्त विधेयक, 2021 के तहत प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करने का प्रस्‍ताव किया है। इसके अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन, 2002 और बैंकों और वित्तीय संस्थानों का शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निवेश साधन, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ, रीट और इनविट आदी) जैसे निवेश के विकल्पों को कर्ज लेने और ऋण प्रतिभूतियां जारी करने का अधिकार मिल जाएगा। संसद द्वारा वित्त विधेयक को पारित होने के बाद संबंधित नियामकों द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी। 

Created On :   12 Feb 2021 2:21 PM IST

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