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बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाई रोक, तय समय पर होंगे आमगांव नगर परिषद चुनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/नागपुर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोंदिया जिले की आमगांव नगर परिषद की मान्यता को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। आमगांव नगर परिषद के चुनाव तय तिथि 13 दिसंबर को ही होंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने बीते 2 अगस्त को एक अध्यादेश के तहत 8 गांवों को मिलाकर आमगांव नगर परिषद का गठन किया था। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री महादेव शिवणकर ने हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में इस फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शिवणकर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आमगांव नगर परिषद की मान्यता को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए नागपुर खंडपीठ के फैसले पर स्टे लगा दिया है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब निर्धारित तिथि को आमगांव नगर परिषद के चुनाव हो सकेंगे।
सरकार के फैसले को दी थी चुनौती
आमगांव को नगर परिषद के रूप में घोषित किया गया था। इसमें रिसामा, कुंभारटोली, बनगांव, बिरसी, पदमपुर, किडंगीपार और माल्ही गांवों को शामिल किया गया था, लेकिन रिसामा के उपसरपंच तीरथ येटरे और सेवा सहकारी संस्था अध्यक्ष निकेश उर्फ बाबा मिश्रा ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नगर परिषद के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेवजह परेशानी होगी।
15 हजार से अधिक लोगों ने आपत्ति लेकर सरकार को निवेदन सौंपा
स्थानीय 15 हजार से अधिक लोगों ने इस पर आपत्ति लेकर सरकार को निवेदन भी सौंपा था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन लगाया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से एड. निशांत काटनेश्वरकर ने पक्ष रखा।
Created On :   7 Dec 2017 4:22 PM IST