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धारणी-चिखलदरा के 467 आंगनवाडी केंद्रों पर लागू है अमृत आहार योजना-हईकोर्ट को दी जानकारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मेलघाट व धारणी इलाके में ‘मिशन मेलघाट’ योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इसके तहत सरकार ने अमरावती के मेलघाट व धारणी इलाके में अमृत आहार योजना को लागू किया गया है। सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे की ओर से बांबे हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को मिशन मेलघाट योजना के तहत उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। ‘अमृत आहार’ योजना को धारणी व चिखलदरा के 467 आंगनवाडी केंद्रों पर लागू किया गया है। जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषक आहार वितरित किया जा रहा है।
साल-2018-19 में 2681 गर्भवती व 1388 स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। इसके अलावा मेलघाट इलाके में खेती के काम व मजदूरी के लिए जाने वाली महिलाओं के बच्चों की देखरेख के लिए राज्य के महिला व बाल कल्याण विभाग की ओर से पालना घर योजना की शुरुआत हुई है। पालना घर में बच्चों को पोषक आहार भी प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही मेलघाट इलाके में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग व महिला व बाल कल्याण विभाग की ओर से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। इस कार्यशाला में सभी स्थानीय मेडिकल अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास योजना के अधिकारी व अमरावती जिला परिषद के मुख्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने मिशन मेलघाट योजना के प्रभावी अमल के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। जो इस योजना के प्रभावी अमल को सुनिश्चित करने के साथ ही इस पर निगरानी भी रख रही है।
मेलघाट में कुपोषण के चलते बच्चों की मौत व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव व डाक्टरों की कमी के मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णिमा उपाध्याय व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदरा जोग व जस्टिस एनएम जामदार की बेंच ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   27 April 2019 1:53 PM GMT