पन्ना राज परिवार के सदस्यों पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने पर राजमाता से माँगा जवाब

Answer sought from Rajmata on cancellation of FIR lodged against members of Panna Raj family
पन्ना राज परिवार के सदस्यों पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने पर राजमाता से माँगा जवाब
राज्य सरकार चार सप्ताह में पेश करे केस डायरी पन्ना राज परिवार के सदस्यों पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने पर राजमाता से माँगा जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पन्ना की पूर्ववर्ती रियासत की राजमाता दिलहर कुमारी को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। जस्टिस एके शर्मा की एकल पीठ ने यह नोटिस राजमाता के पुत्र राघवेन्द्र सिंह और राज परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर जारी किया है। एकल पीठ ने इस मामले में चार सप्ताह में केस डायरी भी पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को नियत की गई है। याचिका में कहा गया है कि पन्ना राज परिवार के राघवेंद्र सिंह, जितेश्वरी कुमारी  और अन्य सदस्यों के खिलाफ दिलहर कुमारी की शिकायत पर धारा 506 और 458 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिका में कहा गया है कि पन्ना जिले की अदालत में संपत्ति को लेकर दिलहर कुमारी और उनके बीच दीवानी मुकदमा चल रहा है। मामले में अनुचित दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता राजेश पटेल और सुनील कुमार सिंह ने तर्क दिया कि आवेदकों के खिालफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। इसलिए एफआईआर को निरस्त किया जाना चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने दिलहर कुमारी को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

Created On :   4 Sep 2021 9:12 AM GMT

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