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एंटी एविजन ब्यूरो ने पकड़ा लोहे से भरा ट्रक -22 करोड़ की टैक्स चोरी से जुड़े हैं तार

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। जिले में लोहा कारोबारी सेल टैक्स और जीएसटी की चोरी जमकर कर रहे हैं। एंटी एविजन ब्यूरो जबलपुर की एक टीम ने नागपुर रोड से लोहे से भरा एक ट्रक पकड़ा है जिसके कागजात नही दिखाए जा रहे हैं। यह ट्रक फिलहाल थाना कोतवाली में खड़ा कराया गया है। बताया जा रहा है कि सेल टैक्स के एंटी एविजन ब्यूरो जबलपुर की एक टीम ने नागपुर मार्ग से एक ट्रक पकड़ा इस ट्रक में लोहा भरा हुआ है। ट्रक चालक से लोहे के वैध दस्तावेज मांगे गए हैं लेकिन दस्तावेज नही मिले जिसके चलते एंटी एविजन ब्यूरो ने ट्रक थाना कोतवाली में खड़ा कराया है और वैध दस्तावेज मांगे है।
जिले में चल रहा करोड़ों का खेल
लोहा कारोबार सख्ती के बाद भी सेल टैक्स और जीएसटी की चोरी में सबसे आगे है। जिले के व्यापारी मुनाफा कमाने के फेर में आज भी ब्लैक में लोहा बुलाकर जिले में उसकी खपत कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार जिले में हर दिन लगभग 10 से 15 ट्रक लोहा बिना वैध दस्तावेजों के आ रहा है और लोहा कारोबारियों के यहां से पूरे जिले में सप्लाई हो रहा है।
जबलपुर में पकड़ाई बड़ी चोरी, जुड़े हैं तार
चार दिन पहले जबलपुर सेलटैक्स की टीम ने लोहा कारोबार में लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी उजागर की है। इसी मामले के तार जबलपुर सहित आसपास के सभी जिलों से जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार इसी मामले में एंटीएविजन ब्यूरो की टीमें छिंदवाड़ा, सिवनी बालाघाट और आसपास के जिलों में भेजी गई हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।