दुष्कर्म के आरोपी एबीवीपी के पूर्व नेता की सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज 

Anticipatory bail of former ABVP leader accused of rape rejected by Supreme Court
दुष्कर्म के आरोपी एबीवीपी के पूर्व नेता की सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज 
मामला शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का  दुष्कर्म के आरोपी एबीवीपी के पूर्व नेता की सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज 

 डिजिटल डेस्क जबलपुर । सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी एबीवीपी के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की तीन सदस्यीय बैंच ने कहा है कि आरोपी ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करें और नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करे। राइट टाउन जबलपुर निवासी शुभांग गोटिया के खिलाफ एक छात्रा ने 21 जून को दुष्कर्म की एफ आईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि शुभांग ने छात्रा की मांग में सिंदूर भरकर शादी का झांसा दिया और तीन साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। हाईकोर्ट पहले ही आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है। जबलपुर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है।


 

Created On :   14 Sept 2021 3:13 PM IST

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