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याचिका को ही मानो आवेदन, जांच में जमीन पर अतिक्रमण निकले तो उन्हें हटाओ - हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका का सोमवार को निराकरण कर दिया, जिसमें सीधी जिले के ग्राम चकदौर में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चुनौती दी गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने वहां के कलेक्टर को कहा है कि वे इस जनहित याचिका को ही आवेदन मानें और जांच करके पता लगाएं कि वहां अतिक्रमण है या नहीं। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसपर विधि अनुसार कार्रवाई करके 11 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश की जाए।
स्कूल की जमीन पर है अतिक्रमण
यह याचिका ग्राम चकदौर के कृषक जोखू सिंह गौंड़ की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आरोप था कि गांव के ही उमेश गुप्ता ने उस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जो स्कूल भवन के लिए आरक्षित रखी गई थी। सोमवार को मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार दुबे और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करके सीधी कलेक्टर को विस्तृत निर्देश जारी किए।
Created On :   23 Sep 2019 1:25 PM GMT