31 मार्च तक 200 के करीब वाहन किए जाएंगे स्क्रैप
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नई स्क्रैप नीति के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। यह नियम फिलहाल केवल शासकीय वाहनों के लिए है। 31 मार्च तक ऐसे वाहनों को स्क्रैप करना है। केवल नागपुर की बात करें तो नागपुर शहर से अभी तक 174 बूढ़े वाहन मिले हैं। इस बीच पुराने निजी वाहनों को भी स्क्रैप करने की अफवाह जोर पकड़ रही है, लेकिन आरटीओ अधिकारियों की मानें तो इस नीति में निजी वाहनों को अभी शामिल नहीं किया गया है।
उड़ रही अफवाह
उपरोक्त पॉलिसी लागू होते ही शहर में वाहनधारकों के बीच निजी वाहनों को लेकर अफवाह उड़ रही है। उपरोक्त पॉलिसी निजी वाहनों पर भी लागू होने की अफवाह उड़ रही है। पुराने वाहन धारकों के बीच अपने वाहनों को खोने की दहशत है।
कई महकमों में पुराने वाहन
31 मार्च तक शासकीय वाहनों को स्क्रैप करना है। इसमें मनपा से लेकर जिला परिषद आदि सरकारी महकमों के वाहन शामिल हैं। नागपुर में 174 वाहनों को स्क्रैप किया जाने वाला है। अभी तक यह पॉलिसी निजी वाहनों पर लागू नहीं है।
-हर्षल डाके, एआरटीओ, शहर आरटीओ, नागपुर
पर्यावरण को नुकसान
कंपनी द्वारा किसी भी वाहन का निर्माण करने के बाद इसकी सामाप्ति अवधि 15 साल की दी जाती है, लेकिन कुछ लोग 15 साल के बाद भी वाहनों को बिना कोई जांच चलाते रहते हैं। ऐसे में पर्यावरण को नुकसान होता है। ऐसे वाहनों को स्क्रैप किया जाता है, लेकिन यदि वाहन धारक इसकी नियमित जांच कराए व ग्रीन टैक्स भर दे तो और 5 साल इसे चलाया जा सकता है। यह नीति सभी वाहनों के लिए लागू थी। फिलहाल शासकीय वाहनों के लिए नया फरमान निकला है। इसके अनुसार, वर्ष 2023 के मार्च महीने में आखिर तक शासकीय वाहनों को स्क्रैप करना है। शहर आरटीओ ने अपने दायरे में अभी तक 174 वाहनों को आइडेंटिफाई किया है, जिन्हें 31 मार्च तक स्क्रैप करना है।
Created On :   13 March 2023 6:16 PM IST