छतरपुर के भोपाल सिंह हत्याकाण्ड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Bail application of accused of Bhopal Singh murder case of Chhatarpur dismissed
छतरपुर के भोपाल सिंह हत्याकाण्ड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
छतरपुर के भोपाल सिंह हत्याकाण्ड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । छतरपुर के बहुचर्चित भोपाल सिंह हत्याकाण्ड के एक आरोपी को जमानत का लाभ देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर ने अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी प्रताप सिंह की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार छतरपुर के ईशा नगर थाना क्षेत्र के सीगौन गाँव में 15 वर्ष पूर्व हुई चाचा महेन्द्र सिंह की हत्या के बदले की आग में जल रहे आरोपी रानू राजा ने 20 नवम्बर 2019 की रात करीब साढ़े 9 बजे अपने सहयोगी प्रताप राजा व अन्य के साथ मिलकर भोपाल सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में 5 दिसंबर को गिरफ्तार हुए आरोपी प्रताप राजा की ओर से यह जमानत अर्जी दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता अजय ताम्रकार और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पैरवी की।

Created On :   12 Jun 2020 9:00 AM GMT

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