5 हजार का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी, 25 को होना होगा हाजिर

Bailable arrest warrant of 5 thousand also, 25 will have to appear
5 हजार का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी, 25 को होना होगा हाजिर
मेडिकल विवि की परीक्षा नियंत्रक को मानवाधिकार आयोग का नोटिस  5 हजार का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी, 25 को होना होगा हाजिर

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा एक मामले में मेडिकल सांइस यूनिवर्सिटी, जबलपुर की एग्जाम कन्ट्रोलर डॉ. वृन्दा सक्सेना को 25 नवम्बर 2021 को आयोग में व्यक्तिश: आकर अपना स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा डॉ. वृन्दा सक्सेना को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध पाँच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाये? आयोग ने डॉ. वृन्दा सक्सेना को पाँच हजार रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के माध्यम से कराई जायेगी। प्रकरण में कई स्मरण पत्र एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद अब तक प्रतिवेदन न देने के कारण डॉ. वृन्दा सक्सेना को आयोग में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। भोपाल के राजीव गांधी आयुर्वेद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नेहा राठौर ने एक नवम्बर 2019 को प्राचार्य राजीव गांधी आयुर्वेद कॉलेज, भोपाल के विरुद्ध यह शिकायत की, कि कॉलेज में कार्यरत रहने के दौरान प्राचार्य के निर्देशन में मुख्य प्रायोगिक परीक्षा में आवेदिका के जाली हस्ताक्षर कर मूल अंकों से छेड़छाड़ की गयी थी। आवेदिका ने इस संबंध में थाना प्रभारी शाहपुरा को भी सूचित किया था, परन्तु मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। आवेदिका ने आयोग से समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। शिकायत मिलने पर आयोग ने प्रकरण में एग्जाम कन्ट्रोलर, मेडिकल यूनिवर्सिटी को पाँच स्मरण पत्र भेजे, परन्तु प्रतिवेदन नहीं मिला। तत्पश्चात डॉ. वृन्दा सक्सेना को व्यक्तिगत नाम से दो स्मरण पत्र भेजे गये और आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया, परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया और न ही वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुईं।
 

Created On :   23 Sept 2021 4:44 PM IST

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