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बालाघाट: बिरसा में एक साथ] मृत मिले 52 कौवे, हड़कंप
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डिजिटल डेस्क जबलपुर।महाकोशल व आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को बालाघाट जिले के बिरसा ब्लॉक स्थित ग्राम टिंगीपुर के समीप जंगल में एक साथ 52 कौवे मृत हालत में मिले। ये मृत कौवे करीब एक किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे। इस खबर से क्षेत्र में हड़कम्प मच गया। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने इनमें से 2 कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। शेष 50 कौवों को मौके पर डिकम्पोज करने के साथ इलाके को डिसइन्फेक्टेड कर दिया है। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
इसी तरह मंगलवार को सिवनी के जनता नगर में 6 कौए, बरघाट में 2 कौवे, एक मुर्गी और बरघाट के अंखिवाड़ा गांव में 1 कौवा मृत मिला। कटनी जिले के बाकल में एक चिडिय़ा, विजयराघवगढ़ में २ कबूतर, सरसवाही में एक मुर्गी की मौत हुई। मंडला में 11 पक्षी मृत हालत में मिले, इनमेंं 8 कौवे शामिल हैं। शहडोल में तीन कौवों व एक कबूतर की मौत हुई। दमोह जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में ६ पक्षी और नरसिंहपुर के सिंहपुर बड़ा क्षेत्र में पांच तोते मृत हालत में मिले। जांच दल के अनुसार प्रारंभिक पड़ताल में यह बात सामने आई है कि इन तोतों की मौत करंट की वजह से हुई है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।