स्टॉम्प कालाबाजारी पर रोक, जानिए - कितने का खरीद सकेंगे स्टॉम्प
डिजिटल डेस्क, नागपुर. मुद्रांक विभाग ने स्टॉम्प पेपर की कृत्रिम किल्लत व कालाबाजारी रोकने के लिए एक व्यक्ति कितने का स्टॉम्प पेपर खरीद सकता है, इसकी सीमा तय कर दी है। एक व्यक्ति 10 हजार रुपए मूल्य से ज्यादा के स्टॉम्प पेपर नहीं खरीद सकेगा। 10 हजार से ज्यादा की स्टॉम्प ड्यूटी लग रही है तो ई- चालान से काम चलाना होगा। वैसे देखा जाए तो 500 रुपए का भी ई-चालान बनता है। स्टॉम्प पेपर नहीं मिलने से काम रुकने की कोई समस्या नहीं है।
पहुंचती रही हैं अनेक शिकायतें
पहले स्टॉम्प वेंडर एक व्यक्ति को 30 हजार रुपए मूल्य तक के स्टॉम्प पेपर बेचते थे। यानी 500 के 60 स्टॉम्प पेपर एक व्यक्ति खरीदता था। 10 हजार की सीमा करने से एक व्यक्ति 500 के 20 स्टॉम्प पेपर ही खरीद सकेगा। सामान्यत: एक व्यक्ति को इतने ज्यादा स्टॉम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। बैंकों व शासकीय कार्यालयों में ई-चालान से काम चलता है। एक ही व्यक्ति को 30 हजार के स्टॉम्प पेपर देने के नाम पर कृत्रिम किल्लत पैदा करने व इसका लाभ उठाते हुए स्टॉम्प पेपर की कालाबाजारी करने की शिकायतें प्रशासन तक पहुंचती रहती है।
30 हजार रुपए के स्टॉम्प पेपर बेचने की अनुमति मिले
सतीश पाटील, अध्यक्ष, विदर्भ स्टॉम्प वेंडर संगठन के मुताबिक स्टॉम्प वेंडर पहले किसी एक व्यक्ति को 30 हजार के (500 के 60 स्टॉम्प पेपर) स्टॉम्प पेपर बेच सकते थे। नए नियमों के मुताबिक अब एक व्यक्ति को केवल 10 हजार रुपए मूल्य तक ही स्टॉम्प पेपर बेच सकते हैं। यह ठीक नहीं है। 30 हजार रुपए मूल्य तक के स्टॉम्प पेपर एक व्यक्ति को बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। नए नियम-शर्तों से कई लोग स्टॉम्प पेपर से वंचित रह सकते हैं। हम इसका विरोध करते हैं।
स्टॉम्प पेपर की जरूरत नहीं बदले में ई-चालान करें
एस. तरासे, मुद्रांक जिलाधिकारी के मुताबिक 10 हजार रुपए मूल्य तक के स्टॉम्प पेपर एक व्यक्ति खरीद सकता है, यह पर्याप्त है। इसे बढ़ाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। अगर ज्यादा मूल्य के स्टॉम्प पेपर की जरूरत है, तो ई-चालान से काम हो सकता है। वैसे भी बैंक या शासकीय कार्यालयों में स्टॉम्प ड्यूटी ई-चालान से जमा होती है। बैंक व शासकीय कार्यालयों में अब 500 रुपए के स्टॉम्प की जगह ई चालान से काम चल सकता है।
Created On :   9 April 2023 3:56 PM IST