- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेज के...
यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेज के आसपास सिगरेट-तंबाकू बिका तो होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क,नागपुर। कालेज में कदम रखते ही युवाओं के मिजाज बदलने लगते हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिसके तहत यूनिवर्सिटी कैंपस या कालेज के आसपास सिगरेट -तंबाकू बिकने पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। शैक्षणिक संस्थाओं में सिगरेट, तंबाकू और अन्य वस्तुओं के उपयोग ने राज्य उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग को चिंता में डाल दिया है। विभाग ने हाल ही में अपने जीआर में तंबाकू निषेधक दिशा-निर्देशों का जिक्र किया है।
कम उम्र में लत छुड़ाने उठ रहे कदम
तंबाकू के बढ़ते प्रयोग के कारण वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने इसे ही वैश्विक बीमारी घोषित किया है। फेफड़ों, ह्रदय और अन्य कई प्रकार की बीमारी के पीछे तंबाकू ही मुख्य कारण पाया गया है। कम उम्र में इसकी लत लगने के बाद पीछा छुड़ा पाना कठिन होता है। ऐसे में किशोरावस्था यानी कॉलेज जीवन के दौरान ही तंबाकू के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग सावधान हो गया है।
प्रशासन सख्त
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिसर के 100 मीटर के भीतर इस प्रकार के पदार्थ बिकते देख कॉलेज को सीधे पुलिस में शिकायत कराना होगा।
इसी तरह प्रत्येक कॉलेज या शैक्षणिक संस्था को धूम्रपान प्रतिबंध से जुड़े सूचना फलक अपने परिसर में प्रदर्शित करने होंगे।
कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ही 100 मीटर तक तंबाकू उत्पाद प्रतिबंध होने का बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने संस्था प्रमुख को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं कि उनके परिसर में कोई भी तंबाकू संबंधी उत्पादन न बिक रहा हो। संस्था प्रमुख को इससे संबंधित रिपोर्ट शिक्षा संचालक को भेजने के भी निर्देश हैं।
यह हैं नियम
उल्लेखनीय है कि तंबाकूजन्य पदार्थ नियंत्रक अधिनियम 2003 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित है। छोटे बच्चों से यह पदार्थ खरीदना अपराध है। इन नियमों का पालन न करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
Created On :   12 Feb 2018 10:56 AM IST