सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक

Ban on transfer of assistant food supply officer
सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक
सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने सतना जिले के सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के छतरपुर स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने राज्य शासन और अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह याचिका सतना जिले में पदस्थ सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी सज्जन सिंह परिहार की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 17 दिसंबर 2020 को उनका स्थानांतरण सतना से छतरपुर कर दिया गया है। अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी और विकास मिश्रा ने तर्क दिया कि विधायक और नेताओं की शिकायत पर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण 300 किलोमीटर दूर किया गया है। पहले भी विधायक और नेताओं द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लिखित शिकायतें की गई थीं। जाँच में शिकायतों को निराधार पाया गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कोरोनाकाल में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करना उचित नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। 
 

Created On :   15 Jan 2021 10:24 AM GMT

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