सीहोर के प्रभारी सिविल सर्जन के तबादले पर रोक

Ban on transfer of civil surgeon in charge of sehore
सीहोर के प्रभारी सिविल सर्जन के तबादले पर रोक
सीहोर के प्रभारी सिविल सर्जन के तबादले पर रोक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने सीहोर जिला चिकित्सालय के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. भारत भूषण आर्या के सिवनी तबादले पर रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने राज्य शासन और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का एक माह में निराकरण किया जाए। एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। 

जून 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले है

शारदा कॉलोनी सीहोर निवासी डॉ. भारत भूषण आर्या की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे सीहोर जिला चिकित्सालय में प्रभारी सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत है। 5 जुलाई 2019 को उनका तबादला जिला चिकित्सालय सिवनी में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि डॉ. आर्या मप्र गजडेट ऑफिसर एसोसिएशन सीहोर के अध्यक्ष है, वे जून 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले है। उनकी 92 वर्षीय मां कैंसर की बीमारी से पीडि़त है। इसके बाद भी याचिकाकर्ता का तबादला कर दिया गया। 

तबादला राजनीतिक दुर्भावना के तहत

याचिका में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता का तबादला राजनीतिक दुर्भावना के तहत किया गया है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की ओर 4 जून 2019 को जारी स्थानांतरण नीति में स्पष्ट गया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को एक या एक वर्ष से कम समय बचा हुआ है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के पदाधिकारियों का भी तबादला नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण नीति में यह भी कहा गया कि यदि पति-पत्नी एक जगह कार्यरत है तो उनका तबादला भी नहीं किया जाएगा। डॉ. आर्या की पत्नी भी सीहोर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने प्रभारी सिविल सर्जन के तबादले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को एक माह में उनके अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया है।

Created On :   8 Aug 2019 9:02 AM GMT

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