पति-पत्नी के झगड़े में बैंक नहीं छोड़ सकता अपनी वसूली, कार्रवाई पर रोक से किया इंकार 

Bank cannot leave its recovery in husband and wife quarrel, refuses to stop action
पति-पत्नी के झगड़े में बैंक नहीं छोड़ सकता अपनी वसूली, कार्रवाई पर रोक से किया इंकार 
हाईकोर्ट पति-पत्नी के झगड़े में बैंक नहीं छोड़ सकता अपनी वसूली, कार्रवाई पर रोक से किया इंकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के आपसी झगड़े से बैंक को अपना पैसा वसूल करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह बात पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। पत्नी ने याचिका में कहा था कि जिस फ्लैट में वह रहती है उसे कर्ज न लौटाने की वजह से बैंक जब्त कर सकता है। क्योंकि फ्लैट के लिए जो कर्ज लिया गया था उसे उसके पति ने नहीं भरा है और बैक ने कर्ज वसूली के लिए उसके खाते को अनर्जक संपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है। 

 इसके साथ ही बैंक ने कर्ज वसूली को लेकर कानूनी कार्रवाई भी शुरु कर दी है। याचिका में महिला ने कहा था कि यदि बैंक ने घर जब्त कर लिया तो वह अपने बेटे के साथ सड़क पर आ जाएगी। बैंक का कुल 87 लाख 46 हजार रुपए बकाया है। वहीं पति ने कहा कि उसने शुरुआत में बैंक में तीन लाख रुपए जमा किए थे अब उसके पास पैसा जमा करने का कोई साधन नहीं है। न्यायमूर्ति भारती डागरे ने महिला के आवेदन पर सुनवाई करने के बाद कहा कि मामले से जुड़े पति-पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, इसलिए बैंक को अपना कानूनी रुप से बकाया पैसा वसूलने से वंचित नहीं किया जा सकता है। हम बैंक की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएंगे। इस पर महिला के वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल ने अपने पति का वेतन जब्त करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन किया है। इस पर प्राथमिकता से सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए। महिला की परेशानी को देखते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि निचली अदालत इस मामले की शीघ्रता से सुनवाई करेगी। 

 

Created On :   24 July 2022 3:00 PM IST

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