सरपंच अपात्र घोषित, अनियमितताओं का आरोप

Belas sarpanch declared ineligible, alleging irregularities
सरपंच अपात्र घोषित, अनियमितताओं का आरोप
बेला सरपंच अपात्र घोषित, अनियमितताओं का आरोप

डिजिटल डेस्क, बेला. अपर आयुक्त नागपुर विभाग नागपुर द्वारा बेला ग्राम पंचायत की सरपंच सुनंदा ज्ञानेश्वर उकुंडे को अपात्र घोषित किया गया। उकुंड ने 14वें वित्त आयोग में किए गए सीमेंट सड़क निर्माण का भुगतान संबंधितों को बिना पुनर्मूल्यांकन के किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिप नागपुर द्वारा की गई जांच में यह निष्कर्ष निकला है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही। इसलिए उच्चायुक्त ने अपनी रिपोर्ट बरकरार रखते हुए, सरपंच उकुंडे को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 39(1) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति उमरेड व सरपंच ग्राम पंचायत बेला को पत्र भेजा गया है।

Created On :   23 Oct 2022 7:35 PM IST

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