बड़ी खबर: ओपन क्लासिक फैक्ट्री पर श्रम विभाग का छापा, यूपी और बिहार के बच्चों से संचालक करा रहा था काम

Big news: Labor Department raids on Open Classic factory, was conducting work with children of UP and Bihar
बड़ी खबर: ओपन क्लासिक फैक्ट्री पर श्रम विभाग का छापा, यूपी और बिहार के बच्चों से संचालक करा रहा था काम
बड़ी खबर: ओपन क्लासिक फैक्ट्री पर श्रम विभाग का छापा, यूपी और बिहार के बच्चों से संचालक करा रहा था काम



डिजिटल डेस्क जबलपुर। गोराबाजार की ओपन क्लासिक फैक्ट्री में श्रम विभाग की टीम ने छापा मारा है। यहां से 17 नाबालिग से फैक्ट्री संचालक काम ले रहा था। यह बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बच्चों से ब्रेड और केक बनवाए जा रहे थे।  श्रम विभाग ने आरोपी संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यहां किए  जा रहे फर्जीबाड़े की जाँच करने श्रम विभाग दस्तावेज खंगाल रहा है।
जानकारी के अनुसार  थाना गोराबाजार अंतर्गत आज दिनाँक 17-2-21 को तिलहरी स्थित द ओवन क्लासिक कम्पनी में अवस्क बालकों से मारपीट करने एवं 12-12 घंटे काम कराकर मजदूरी के पैसे न देने की सूचना पर जिला जबलपुर में गठित बाल श्रमिक टास्कफोर्स समिति के श्रम विभाग के निरीक्षक सौरभ कुमार, रोचित राज, गरिमा ओझा, गरिमा सूर्यवंशी, एस.जे. पी.यू. से निरीक्षक श्री इदं्रलाल मरावी, महिला एवं बाल विकास से बाल संरक्षण अधिकारी  राकेश यादव, एवं श्री प्रियंक, चाईलड लाई ने अकित, बचपन बचाओ आंन्दोलन से सलमान एवं बबन  तथा  थाना प्रभारी गोराबाजार  सहदेव राम साहू  की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गयी। संस्थान का बारीकी से निरीक्षण किया गया। संस्थान में 36 श्रमिकों में से 17 कुमार श्रमिक आग जलती हुई भट्टी के पास जोखिम भरा कार्य करते हुए मिले। पूछताछ पर मिले 17 कुमार श्रमिकों द्वारा बताया गया कि अधिक मजदूरी का लालच देकर हम सभी को लाया गया है। 12-12 घंटे दिन व रात में काम कराया जाता है, कभी-कभी 12 घंटे से भी ज्यादा काम कराते हैं, पूरी मजदूरी नहीं दी जाती तथा घर नहीं जाने के लिये भी बाध्य किया जाता है। संस्थान द्वारा रहने हेतु प्रदान किए गए निवास का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक कमरे में 6-7 कुमार श्रमिकों को साथ में रखा गया था। कमरा मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित था। श्रम निरीक्षक  सौरव शेखर केलकर के प्रतिवेदन पर थाना गोराबाजार में द ओवन क्लासिक के संचालक तुषार गोकलानी निवासी 1502 राईट टाउन एवं मैनेजर रंजीत खिरर के विरूद्ध धारा 75 एवं 79 किशोर न्याय अधिनियम,  धारा 3 क बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम संशेाधित धारा 16 बंधित श्रम पद्धति के तहत अपराध ंपजीबद्ध करते हुये प्रकरण विेवेचना में लिया गया।

Created On :   17 Feb 2021 4:32 PM GMT

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