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बर्ड फ्लू - 4 पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों की हुई जाँच, टीम ने लिए सैम्पल

थम नहीं रहा लोगों में बर्ड फ्लू का खौफ, भोपाल स्थित प्रयोगशाला से आज आ सकती है सैम्पलों की रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहर और आसपास के इलाकों में पक्षियों की रहस्यमय मौत का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की टीम ने चार पोल्ट्री फार्मों में जाकर सभी उम्र की मुर्गियों की जाँच करके उनके सैम्पल लिए। उम्मीद की जा रही है कि बीते 7 जनवरी को भेजे गए पहले सैम्पल की रिपोर्ट बुधवार को आ सकती है। फिलहाल, बर्ड फ्लू का खौफ लोगों में बरकरार है और इसी के चलते चिकन और अंडों की बिक्री का आँकड़ा काफी कम हो गया है।
टीम ने की मुर्गियों की जाँच - पता चला है कि संभागीय पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला के वरिष्ठ पशु रोग चिकित्सक डॉ. प्रदीप कुमार सोलंकी ने अपनी टीम के साथ फिनिक्स पोल्ट्री के परियट, देहरी स्थित फार्म, अंजली पोल्ट्री फार्म गोसलपुर और एवियन पोल्ट्री फार्म बुढ़ागर में जाकर सभी उम्र की मुर्गियों की जाँच की। जाँच में मुर्गियों में बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं मिले।
इनका कहना है
जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर सभी विभाग अलर्ट पर हैं। भारत सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के मुताबिक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है।
-डॉ. सुनीलकांत बाजपेयी उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।