बृहन्मुंबई नगर निगम में सीट वृद्धि को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका खारिज

BJPs petition challenging the seat increase in Brihanmumbai Municipal Corporation dismissed
बृहन्मुंबई नगर निगम में सीट वृद्धि को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट बृहन्मुंबई नगर निगम में सीट वृद्धि को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए मुंबई भाजपा सदस्यों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में चुनावी सीटों को 227 से बढ़ाकर 236 करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।  

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ के समक्ष आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई नगर निकाय में सीटों को बढाने के लिए एक अध्यादेश निकाला था। भाजपा सदस्य अभिजीत सामंत और राजश्री शिरवाडकर ने इस अध्यादेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि बिना जनगणना कराए सीटों को नहीं बढाया जा सकता। इसके लिए जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि को दर्शाने के लिए जनगणना आवश्यक थी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इस पर पीठ ने कहा कि पिछले दस वर्षो में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बता दे किं जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इसका काम स्थगित कर दिया है।  

 

Created On :   19 Feb 2022 10:09 AM GMT

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