सुसाइड की धमकी देकर रेप करने वाले को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Bombay high court not given anticipatory bail to rapist
सुसाइड की धमकी देकर रेप करने वाले को नहीं मिली अग्रिम जमानत
सुसाइड की धमकी देकर रेप करने वाले को नहीं मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आत्महत्या करने की धमकी व शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी का शुरुआत से ही पीड़िता के साथ विवाह करने का इरादा नहीं था जबकि पीड़िता ने शादी के वादे के आधार पर आरोपी के साथ संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी। आरोपी पर काफी गंभीर आरोप हैं और आरोपी से हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरुरी है। ऐसे में  फिलहाल उसे अग्रिम जमानत नहीं प्रदान की जा सकती है। आरोपी सुमीत सायकर के खिलाफ पुणे के निकट लोनी कालभोर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सायकर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील अनिकेत निकम ने दावा किया कि मेरे मुवक्किल ने शिकायतकर्ता की सहमति से संबंध बनाए हैं। इसके अलावा उसने अपना फोन भी पुलिस के पास जमा कर दिया है। जबकि मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता से जब शुरुआत में संबंध बनाने की मांग की थी तो उसने इंकार कर दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा आरोपी से पूछताछ जरूरी 

इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह न सिर्फ उससे विवाह करेगा बल्कि इसके बच्चे को भी अपना नाम भी देगा। और यदि वह संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेगा। इसके बाद पीड़िता संबंध बनाने के लिए राजी हुई। इस पीच पीड़िता ने कई बार आरोपी से शादी के लिए बात की लेकिन उसने इंकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने जहर खा लिया। जिससे उसे अस्तपताल में भर्ती कराना पड़ा। न्यायमूर्ति ने कहा कि पीड़िता ने दावा किया है कि आरोपी ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरे भी खीचे हैं और उसके बच्चे को मारने की धमकी दी है। न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरुरी नजर आ रहा है। ताकि उस फोन का पता लगाया जा सके जिसका इस्तेमाल फोटो खीचने के लिए किया गया था। जिससे मामले की प्रभावी तरीके से जांच हो सके। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 
 

Created On :   27 Sept 2019 7:36 PM IST

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